- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: ई रिक्शा विक्रय करने के उपरांत उसके कागजात एआरटीओ कार्यालय पर अपलोड न करने के कारण वाहन पंजीयन के कागजात न मिल पाने के मामले को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने गंभीरता से लिया है। कागजात अपलोड करने के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मोहल्ला पठान टोला निवासी मो.इश्तियाक ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने अपने पुत्र मो.राशिद के रोजगार के लिए दिनांक 18 जुलाई 2024 को गोरखपुर स्थित स्काई इंटरप्राइजेज से अटूट संगम कंपनी का एक ई रिक्शा रुपए एक लाख 31 हजार में क्रय किया था। एजेंसी कर्मियों द्वारा वाहन से संबंधित एक फाइल बनाकर दिया गया और उसे एआरटीओ कार्यालय संतकबीरनगर में जमा करने के लिए कहा गया। उनके द्वारा कागजात जमा करने के बावजूद पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, क्योंकि एजेंसी द्वारा वाहन के कागजात एआरटीओ के साइट्स पर अपलोड नहीं किया गया था। बार-बार शिकायत करने के बाद भी उसे अपलोड नही किया गया। मजबूर होकर अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वाद दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत वाहन एजेंसी के खिलाफ फैसला सुनाया है। वाहन से प्रपत्र एआरटीओ कार्यालय के साइट्स पर अपलोड करने का आदेश देने के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अदा करने का आदेश दिया है।