- जून 2023 में खरीदा था दो पहिया वाहन
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने टीवीएस कंपनी की मोटरसाइकिल में निर्माण संबंधी दोष के मामले में फैसला सुनाया है। वाहन की संपूर्ण कीमत रुपये एक लाख 43 हजार 520 क्रय करने की तिथि से 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप ने रुपये 30 हजार अदा करने का आदेश निर्माता कंपनी व एजेंसी को दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के बालूशासन गाँव निवासी आदर्श प्रजापति ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक 15 जून 2023 को अभिजीत मोटर्स खलीलाबाद से एक टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल खरीदा था। वाहन क्रय करते समय रुपए 70 हजार 181 ऋण फाइनेंस कराया गया था। वाहन की ऋण पर ब्याज समेत संपूर्ण कीमत रुपये एक लाख 43 हजार 520 थी। वाहन घर लाने पर अगले दिन से समस्या शुरु हो गई। अचानक चलते हुए बंद हो जाती थी। कई बार मरम्मत होने के बाद भी ठीक न हुआ। कई बार एजेंसी व निर्माता कंपनी से कई बार शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वाद दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वाहन की संपूर्ण कीमत क्रय करने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ वाद व्यय व क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार भुगतान करने का आदेश दिया है।