
रिपोर्ट :-सब्बू सिद्दीकी
बस्ती जनपद में संभाग के जनपदों में बहुत से ऐसे निजी वाहन (दो पहिया एवं चार पहिया) संचालित हो रहे हैं, जिनके पंजीयन की अवधि 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है एवं उनके द्वारा पुर्नपंजीयन नहीं कराया गया है। ऐसे वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु एक अभियान शीघ्र ही चलाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान पुर्नपंजीयन न होने की दशा में वाहन स्वामी पर रू0 5000=00 का जुर्माना लगाया जायेगा। अतः ऐसे समस्त वाहन स्वामियों जिनके निजी वाहनों की पंजीयन अवधि पूर्ण हो चुकी है, वेअपने जनपद में कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी में उपस्थित होकर अपने वाहन का पुर्नपंजीयन अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें और यदि उनका वाहन चलाने योग्य नहीं है, तो ऐसी दशा में उक्त वाहन का पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर निरस्त करा लें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उनके वाहन के पंजीयन संख्या का दुरूपयोग न कर सके। ऐसा न कराये जाने पर सम्बन्धित वाहन के पंजीयन संख्या का दुरूपयोग होने पर उस वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही सम्भव है।
उक्त जानकारी संभागीय परिवहन अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।