
इटावा
इटावा पुलिस द्वारा घरेलू सिलेण्डर को रिफलिंग कर बेचने वाले 02 अभियुक्तों को घरेलू सिलेण्डर सहित गिरफ्तार….

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व क्षेत्राधिकारी भरथना के निर्देशन में थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा घरेलू सिलेण्डर को वाहन आदि में रिफलिंग करने वाले 02 अभियुक्तों को घरेलू सिलेण्डर व रिफलिंग करने वाले उपकरणों सहित किया गया गिरफ्तार।
गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-
आज दिनांक 25.11.2020 को थाना बकेवर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा घरेलू सिलेण्डर का प्रयोग करके आॅटो, कार आदि में रिफलिंग करके अवैध रूप से घरेलू सिलेण्डर का प्रयोग किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा पूर्ति निरीक्षक भरथना के साथ मौके पर पहुंचकर गैस रिफलिंग करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा जिनके कब्जे से 03 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग करने के उपकरण भी बरामद हुए।
अभियुक्तों द्वारा किया जाने वाला उक्त कृत्य (आटो में गैस रिफलिंग का कार्य) द्रवित पैट्रोलियम गैस (रेगूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश -2000 का उल्लंघन करना जो आवश्यक बस्तु अधिनियम – 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है।
गिरफ्तार अभियुक्त-
1.राजीव तिवारी पुत्र रामप्रताप तिवारी नि0 बाईपास रोड खेडा मुहाल लखना थाना बकेवर इटावा
2.पुष्पेन्द्र पुत्र राम अवतार यादव निवासी चन्द्रपुराशाला थाना बकेवर इटावा
बरामदगी-
1.02 इण्डेन के खाली सिलेन्डर
2.01 एच0पी0 का भरा घरेलू गैस सिलेन्डर
आपराधिक इतिहास-
1.राजीव तिवारी पुत्र रामप्रताप तिवारी नि0 बाईपास रोड खेडा मुहाल लखना थाना बकेवर इटावा-
1.मु0अ0स0 474/19 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना बकेवर
2.मु0अ0स0 602/20 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना बकेवर
2.पुष्पेन्द्र पुत्र राम अवतार यादव निवासी चन्द्रपुराशाला थाना बकेवर इटावा-
1.मु0अ0स0 602/2020 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना बकेवर
पुलिस टीम–1. व0उ0नि0 गंगादास गौतम थाना बकेवर मय टीम।
- श्री ललित कुमार (पूर्ति निरीक्षक) भरथना जनपद इटावा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद-इटावा।