
प्रयागराज (इलाहाबाद) / कुरैश अहमद सिद्दीकी
मंडलायुक्त एवं डी.एम प्रयागराज को ,
‘राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन क़ानून’ के दौरान
प्रयागराज में चल रहे घरों की ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में समुचित कानूनी प्रक्रिया को न अपनाये जाने एवं ध्वस्तीकरण के संबंध में उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों के प्रकाश में जिसके अंतर्गत
- Right to shelter, fundamental right hai under article 19 (1) (e) read with article 21 of constitution of India – Allahabad high court.
ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है। - Rajesh VS State of UP 2019 SCC online Alle 2555
विनियमितिकरण के अवसर दिये जाने चाहिए।
के संदर्भ में पत्र देकर इस तरह की अवैधानिक एवं जनविरोधी कार्यवाही को जनहित में रोके जाने के संदर्भ में ज्ञापन दिये।
ज्ञापन देने वालों में ऋचा सिंह, मंजू पाठक, अदील हमज़ा साहिल,
मो. इमरान, अहमद अदनान रहे।