- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने एक अधिवक्ता के ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनके मरम्मत व्यय का भुगतान न करने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मरम्मत व्यय की रकम रुपए नौ हजार चार सौ तिरपन 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। मामला दीवानी कचहरी का है।
घनघटा थानाक्षेत्र के बघौड़ा गांव निवासी विनोद कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर रुपए एक लाख 39 हजार 699 में क्रय किया था। उनके वाहन का बीमा आईसीआईसीआई लोंबार्ड बीमा कंपनी द्वारा किया गया था।जनवरी 2024 को शाम को कोहरा गिरने के कारण दृश्यता कम हो गई थी। वह उसी समय घर जा रहे थे। अचानक सड़क के पास खड़े एक खंभे से टकरा गए, जिससे उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। बीमा कंपनी को सूचना देने पर यह कहा गया कि इसे किसी तरह गोरखपुर सर्विस सेंटर ले जाइए। मरम्मत व्यय का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। वह किसी तरह से सर्विस सेंटर गोरखपुर ले गए, जहां उसके मरम्मत में रुपए नौ हजार चार सौ तिरपन व्यय हुआ। बीमा कंपनी तरह तरह की अटकलें लगाते हुए दावा भुगतान करने से इंकार कर दिया। मजबूर होकर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के बहस को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी को मरम्मत व्यय धनराशि ब्याज समेत क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए तीस हजार 60 दिनों के भीतर अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।