- कैरी बैग का दाम वापस करने के आदेश का नही किया था अनुपालन
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने के एक मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया है। मेगाशॉप के प्रबंधक के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश पारित किया है। मामला एक ग्राहक से कैरी बैग का दाम लेने तथा न्यायालय से मुकदमे में फैसला आने के बाद भी आदेश का अनुपालन न करने को लेकर है।
जनपद के कुसरू खुर्द गांव के अच्युतानंद शुक्ल ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से सितम्बर 2023 में वाद दाखिल किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने निकट मेहदावल चौराहा, भिटवा टोला स्थित मेगाशॉप की दुकान से कुछ सामान क्रय किया। दुकानदार ने एक कैरी बैग देते हुए उसकी कीमत आठ रुपए वसूल किया। उनके आपत्ति करने पर दुकानदार द्वारा यह कहा गया कि इसका दाम तो देना ही पड़ेगा। मजबूर होकर उन्होंने न्यायालय में वाद दाखिल किया। न्यायालय ने कैरी बैग का दाम आठ रुपए 10 प्रतिशत ब्याज के साथ रुपए 15 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने के परिणाम स्वरुप सोमवार को न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लिया। गैरजमानतीय वारंट जारी कर गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।