- कंपनी के रिकवरी एजेंट की धमकी से महीनों से खड़ी थी ट्रक
- जिला उपभोक्ता आयोग ने फाइनेंशियल कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने फाइनेंशियल कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कथित बकाया निरस्त करने तथा क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार शिकायत कर्ता को अदा करने का आदेश दिया है। मामला दुधारा थानाक्षेत्र के पचावां गांव का है।
जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल किए गए वाद में दुधारा थानाक्षेत्र के पचावां गांव निवासी राजकरन ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड गोरखपुर की शाखा से दिनांक 22 अक्टूबर 2019 को रुपए 13 लाख 61 हजार 577 का ऋण लेकर गांव निवासी गणेश यादव से रुपए 17.50 लाख में एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीदा। कंपनी ने हस्ताक्षर शुदा कई ब्लैंक चेक लेकर ऋण स्वीकृत किया। वह नियमित रुप से मासिक किस्त का भुगतान करते रहे। मार्च 2020 के दूसरे पखवाड़े से कोरोना महामारी फैल गई, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां ठप्प हो गई, जिसके कारण ट्रक खड़ी रहने से कुछ किस्तें बाधित हो गई। टैक्स के रुप में रुपए एक लाख 58 हजार 106 बकाया हो गया। कंपनी द्वारा कई चेक बाउंस करा दिया गया और ऋण भी रिस्ट्रक्चर करके बढ़ा दिया गया। शिकायत कर्ता द्वारा कुल रुपए 22 लाख तीन हजार 369 जमा किया गया। बावजूद इसके कंपनी के रिकवरी एजेंट रुपए चार लाख 40 हजार 913 का बकाया कहते हुए ट्रक खिंचवा लेने की धमकी देते थे। धमकी के डरवश ट्रक खड़ी ही रहती थी। ट्रक स्वामी मजबूर होकर न्यायालय में वाद दाखिल किया।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के बहस को सुनने के उपरांत कंपनी तथा परिवहन विभाग के कथित बकाया को निरस्त करते हुए कंपनी को क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार साठ दिनों के भीतर शिकायत कर्ता को अदा करने का आदेश दिया है।