
संत कबीर नगर
- लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ ने की पैरवी
संतकबीरनगर : विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार पंचम ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपित पिता, पुत्र व भाई को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले की पैरवी लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने किया।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के बूधाकला गांव निवासी मो. अकमल उर्फ मोनू, मो.अफजल उर्फ सोनू पुत्रगण मो. जुमाई तथा उनके पिता मो. जुमाई के खिलाफ एक गांव के व्यक्ति ने दिनांक 31 मई 2018 को कोतवाली खलीलाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि दिनांक 29 मई 2018 को एक राय होकर पूर्व तैयारी करके उनके नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर कहीं भगा ले गए। मो.अकमल ने उनकी पुत्री की शादी कराने के आशय से ऐसा किया है। विवेचना उपरांत अभियुक्त मो. अकमल के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित हुआ। वहीं भाई व पिता के विरुद्ध पॉक्सो व बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला प्रेषित हुआ।
अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कहा गया कि साक्षी गण के बयान से अभियुक्त के विरुद्ध मामला साबित पाया जाता है। वहीं अभियुक्त के तरफ से पैरवी करते हुए चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को रंजिशन फंसाया गया है। साक्षीगण ने बयानों में विरोधाभास है। मामले में कुल सात साक्षियों का परीक्षण कराया गया।
न्यायालय ने तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों व निर्णयज विधि में पारित विधिक सिद्धांतों के आधार पर अभियोजन पक्ष को युक्ति युक्त संदेह से परे मामले को साबित करने में असफल रहा। अभियुक्त गण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।