
- मीटर तोड़कर केबिल उठा ले गए थे कर्मचारी
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने एक विद्युत उपभोक्ता के नाम दर्ज समस्त बकाया को निरस्त कर क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अदा करने का आदेश दिया है। मामला विद्युत वितरण खंड मेंहदावल का है।
दुधारा थानाक्षेत्र के बुढ़ाननगर निवासी मकसूद अली के पौत्र सगीर अहमद ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उनके पितामह ने एक अप्रैल 1959 को आटा चक्की चलाने के लिए 7.5 एचपी का औद्योगिक विद्युत कनेक्शन लिया था, जिसके विद्युत बिल का वह नियमित रुप से भुगतान करते रहे। उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके पौत्र सगीर अहमद उक्त कार्य को करते रहे। दिनांक 22 सितंबर 2022 को एसडीओ, अवर अभियंता तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी उनके व्यावसायिक स्थल पर आए तथा अनुचित रकम की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर संदिग्ध मीटर का हवाला देते हुए मीटर को जबरन तोड़ डाले तथा विद्युत विच्छेदित कर केबिल उठा ले गए। मनमाने ढंग से एफआईआर दर्ज करा दिए। शमन शुल्क के रुप में रुपए दो लाख 30 हजार वसूल किया गया। बावजूद इसके विद्युत कनेक्शन जोड़ा नही गया। थक हार कर उन्होंने दिसंबर 2025 में स्थाई विच्छेदन की मांग की। विभाग द्वारा वह भी नही किया गया। शिकायत कर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि मीटर यदि संदिग्ध था, तो प्रयोगशाला में भेजकर उसकी जांच कराया जाना चाहिए था। सरकारी संपत्ति को तोड़ने का अधिकार विभाग के कर्मचारियों को कैसे प्राप्त हो गया। इसके विपरीत रुपए चार लाख 13 हजार 146 का अंतिम राजस्व निर्धारण तथा रुपए एक लाख 50 हजार शमन शुल्क निर्धारित किया गया।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों तथा दोनों पक्ष के बहस को सुनने के उपरांत समस्त बकाया को निरस्त कर परिवादी को रुपए 30 हजार अदा करने का आदेश दिया है।