
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने खातेदार का जमाधन के 10 % ब्याज साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश जिला सहकारी बैंक उरुआ बाजार गोरखपुर को दिया है।
गोरखपुर जनपद की लालमनपुरा, सिकरीगंज की मूल निवासिनी सुनीता यादव पत्नी चंद्रशेखर यादव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2003 में जिला सहकारी बैंक शाखा सिकरीगंज गोरखपुर में एक बचत खाता खोला था। बराबर वह जमा व निकासी भी करती थीं। उनके पासबुक में दिनांक दो मार्च 2022 को रुपए 29 हजार 15 अंकित है। बार-बार मांगने पर भुगतान नही किया गया। बाद में शाखा सिकरीगंज को बंद कर उरुआ बाजार से संबद्ध कर दिया गया। उन्होंने मुख्य कार्यालय गोरखपुर तथा शाखा कार्यालय उरुआ बाजार भी हैं परंतु बैंक ने भुगतान नही किया।थक हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व बहस को सुनने के उपरांत जमा धन 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।