- अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
-संतकबीरनगर : सहारा जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आयोग में दाखिल एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व श्रीमती संतोष ने परिपक्वता तिथि पूरा हो जाने पर जमाधन का भुगतान न करने पर 60 दिनों के भीतर दो लाख 44 हजार 524 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ तथा क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश सहारा इंडिया को दिया है।
हरिहरपुर के भगवानपुर गांव निवासी विक्रमादित्य नागवंशी व उनकी पत्नी सुनीता देवी ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि 20 सितंबर 2018 को सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं में निश्चित समय के लिए रुपये जमा किया था जिसका परिपक्वता भुगतान क्रमशः रुपये एक लाख 26 हजार 842 व रुपये एक लाख सत्रह हजार 682 होना था। परिपक्वता तिथि बीत जाने पर भी जमाधन का भुगतान नही किया गया। काफी भाग-दौड़ करने के बाद भी भुगतान न होने पर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस को सुनने के उपरांत सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिपक्वता धनराशि आठ प्रतिशत के साथ रुपये 30 हजार अतिरिक्त साथ दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।