- आनलाइन खरीददारी में हुई धांधली
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने विक्रेता द्वारा खराब हाटकेश व काफी मशीन विक्रय करने के एक मामले में फैसला सुनाया है। दोनों सामान की संपूर्ण कीमत रुपए 15 हजार पांच सौ 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मुखलिसपुर रोड निकट अंडर पास निवासी वरदान सिंह ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक नौ जनवरी 2025 एक काफी मशीन और हाटकेश क्रय करने के लिए आनलाइन सर्च किया। कानपुर में गोविंदनगर में स्थित गुरुनानक ट्रेडर्स के लुभावने विज्ञापन आने लगे। काफी मशीन की कीमत 12 हजार आठ सौ तथा हाटकेश की कीमत दो हजार आठ सौ बताते हुए कुल रुपए 15 हजार पांच सौ वसूल किए गए। दोनों सामान बस द्वारा खलीलाबाद बाईपास आया। बस परिचालक को पांच सौ रुपए देने के बाद सामान प्राप्त हुआ। घर लाने पर पता चला कि दोनों सामान खराब थे जबकि तीन साल रिप्लेसमेंट गारंटी बताई गई थी। बार-बार शिकायत करने पर कोई सुनवाई नही हुई। थक हार कर अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोनों सामानों की कीमत रुपए 15 हजार पांच सौ 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।