- समाजवादी किसान बीमा धनराशि का नही किया था भुगतान
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने पति की मृत्यु के बाद कृषक लाभार्थी को बीमा रकम भुगतान न करने के मामले को गंभीरता से लिया है। संपूर्ण रकम रुपए पांच लाख वर्ष 2016 से 10% ब्याज के साथ रुपए 60 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है।मामला नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ है।
दक्षिणी दिल्ली निवासिनी लक्ष्मी सिंह ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उनका ससुराल थाना कोतवाली खलीलाबाद के गोड़ही गांव में है। वर्ष 2016 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किसानों व कमजोर वर्ग को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए समाजवादी किसान व सर्वहित बीमा योजना लागू किया गया था। उनके पति उक्त बीमा योजना से आच्छादित थे। उनके पति की एक दुर्घटना में दिनांक 31 जनवरी 2008 को मृत्यु हो गई। उन्होंने पति की मृत्यु के उपरांत दावा प्रपत्र बीमा कंपनी को दिया। बावजूद इसके दावे का भुगतान नही किया गया। थक-हार कर अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय के शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत परिवाद को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी को समस्त धनराशि 60 दिनों के भीतर अदा करनी होगी।