- पाइप लाइन डालने के नाम पर तोड़ी गई मार्ग को समतल न कराने पर हुआ मुकदमा
- 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के दिलाए जाने को मांग
- 24 सितंबर को होगी सुनवाई
संतकबीरनगर : जल निगम निर्माण खंड व नगरपालिका खलीलाबाद की लापरवाही के चलते मोहल्ले में पाइप लाइन डालने के नाम बार खुदाई की गई सड़को को समतल न करने के मामले को लेकर मंगलवार को जनपद के नगरीय खंड के जल निगम निर्माण खंड व नगरपालिका के खिलाफ एक व्यक्ति ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया है। सड़क को पूर्ववत स्थिति में लाए जाने व अन्य मांगों के साथ बीस लाख रुपए क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग किया है। मामला मुखलिसपुर रोड गांधीनगर मोहल्ले का है।
नेहियां गांव के निवासी सुधीर सिंह ने स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दाखिल करते हुए कहा है कि उनका अक्सर मुखलिसपुर रोड पर स्थित गांधीनगर मोहल्ले में आना जाना होता है। सूर्या स्कूल के मार्ग पर स्थित यादव प्रिंट्रिग प्रेस से दक्षिण तरफ जाने वाली इंटरलॉकिंग मार्ग को पेय जल गृह संयोजन हेतु पाइप लाइन बिछाने हेतु सड़क उखाड़ दी गई, लेकिन उसे लगभग छह माह पूर्व के रुप में समतल नही किया गया। कार्यदाई संस्था अपने उद्देश्यों से भटक गई है। उखड़ी सड़के व बने गड्ढे मुसीबत बनी हुई है, जिसके वजह से पैदल चलना भी दुश्वार है। आए दिन लोग चोटहिल होकर गिर रहे हैं और हजारों रुपए दवा इलाज में खर्च हो रहे हैं। मार्ग के पश्चिम तरफ बने रामहित के मकान में रहने वाले लोगों के द्वारा घंटो बेवजह पानी गिराया जाता है, जो सीधे बहकर सड़क पर आ जाते हैं। ऐसे में समस्या और बढ़ जाती है। मोहल्ले में बंदरों का अलग ही आतंक है। कुछ पशुपालक अपने दुधारु पशुओं से दूध निकालने के बाद दिन भर के लिए छुट्टा छोड़ देते हैं, जिससे राहगीरों को बेहद समस्या का सामना करना पड़ता है।
परिवादी ने सड़क को दुरुस्त कराने व अन्य समस्याओं को दूर करने के साथ रुपए बीस लाख क्षतिपूर्ति भुगतान करने हेतु उक्त मुकदमा दाखिल किया है। मुकदमें ने अगली सुनवाई 24 सितंबर को होनी है।