
- पैरवी के अभाव में छह माह से जिला कारागार में रहा निरुद्ध
संतकबीरनगर : जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह के पहल पर पैरवी के अभाव में लगभग छह माह से जिला कारागार में निरुद्ध एक कैदी रिहा हो गया। चोरी के कथित मामले में जेल में निरुद्ध कैदी की जमानत लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के द्वारा कराई गई है।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मेंहदावल बाईपास निवासी मनीष यादव चोरी के मामले में दिनांक नौ फरवरी 2024 से जिला कारागार में निरुद्ध रहा। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न रहने के कारण उसके मामले में पैरवी नही हो पा रही थी। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता संजीव कुमार पांडेय, मो.दानिश जिला कारागार पहुंच कर उसके समस्याओं से अवगत हुए। उस दौरान कैदी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के नाम दर्ज मामले में मुकामी पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से नामजद कर अभियुक्त बना दिया। इतना ही नही एक अन्य मामले में भी उसे अभियुक्त बनाकर जेल भिजवा दिया गया। मामले में लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम की असिस्टेंट प्रज्ञा श्रीवास्तव के द्वारा जमानत दाखिल किया गया। न्यायालय से जमानत मिलने पर वह सोमवार को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के कार्यालय पहुंचकर आभार ज्ञापित किया।