
- मोबाइल चोरी के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध है आरोपित
संतकबीरनगर : जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने घर के बरामदे में चार्जिंग के लिए लगाए गए मोबाइल को चोरी करने के आरोप में जिला कारागार में लगभग सात माह निरुद्ध कैदी का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया है। उक्त जमानत लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के द्वारा निःशुल्क कराई गई है।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि धर्मसिंहवा थानाक्षेत्र के प्रदीप साहनी ने मुक़ामी थाने में दिनांक 24 दिसंबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि 17/18 दिसंबर की रात्रि एक बजे उनका मोबाइल घर के बरामदे में चार्ज करने के लिए लगा हुआ था। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसे चुरा लिया गया। उक्त मामले में बेलहर कला थानाक्षेत्र के करनजोत गांव निवासी मो.ताहिर को दिनांक 25 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। घर से पैरवी करने वाला कोई न होने के वजह से उसकी जमानत नही हो पा रही थी। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी संजीव कुमार पांडेय व असिस्टेंट मो.दानिश जिला कारागार में जाकर आरोपित से मिलकर उसकी समस्याओं को जाने। असिस्टेंट प्रज्ञा श्रीवास्तव के द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र तैयार कर जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में दाखिल हुआ। जमानत प्रार्थना-पत्र में आरोपित द्वारा स्वयं को निर्दोष बताते हुए पुलिस द्वारा घर से उठा ले जाने की बात कही गई।
न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपित के जमानत प्रार्थना-पत्र को मंजूर कर लिया है।