2.73 लाख के साथ 60 हजार अतिरिक्त भुगतान का आदेश
- जिला उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई बीमा कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला
- दुर्घटना होने पर आधे से कम धनराशि का ही किया था भुगतान
संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बीमा अवधि में हुए दुर्घटना के बाद वाहन के मरम्मत में खर्च हुए शेष धनराशि का भुगतान करने का आदेश आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी को दिया है। रुपए दो लाख तिहत्तर हजार नौ सौ इक्यांबे 10% ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करना पड़ेगा।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के दरुआ जफ्ती गांव निवासी राम चरन यादव ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दाखिल कर कहा कि वह दिनांक 30 अक्तूबर 2022 को सायं लगभग छह बजे अपने चार पहिया वाहन टाटा सफारी से खलीलाबाद से गोरखपुर जा रहे थे। वह जैसे ही रसूलाबाद हनुमान मंदिर के निकट पहुंचे आगे चल रही वाहन के अचानक ब्रेक लेने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बीमा कंपनी को तत्काल सूचित किया, परंतु बीमा कंपनी द्वारा रुपए चार लाख बीस हजार सात सौ नब्बे में से महज एक लाख छियालिस हजार सात सौ निन्यानबे का ही भुगतान किया गया। शेष रुपए दो लाख तिहत्तर हजार नौ सौ इक्यानबे का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नही किया गया। थक-हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए शेष मरम्मत व्यय रुपए दो लाख तिहत्तर हजार नौ सौ इक्यानबे 10% ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।