दुर्घटना ग्रस्त वाहन के मरम्मत व्यय का भुगतान करने का आदेश-जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला
संतकबीरनगर : जिला उपभोग्या आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने क्षतिग्रस्त वाहन के मरम्मत व्यय का भुगतान न करने के एक मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया है। वाहन के मरम्मत में खर्च रुपए 2.50 लाख 10% ब्याज के साथ रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सर्विस सेंटर द्वारा पार्किंग शुल्क के नाम पर वसूल किए गए रुपए छह हजार भी ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है।महुली थानाक्षेत्र के गिठनी गांव निवासी गिरजानंद ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि दिनांक 26 जुलाई 2022 को उनके भाई सर्वदानंद चार पहिया वाहन से रात्रि 10 बजे खलीलाबाद से गांव आ रहे थे। जब वह कटका गांव के समीप पहुंचे तभी सड़क पर अचानक नीलगाय आ गई। वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना के बावत उन्होंने बीमा कंपनी चोला मंडलम को दिया, उनके कहने पर उन्होंने एश्योर डील्स मुगलहा गोरखपुर स्थित सर्विस सेंटर पर भेज दिया, जहां पार्किंग शुल्क के नाम पर रुपए छह हजार वसूल किया गया परंतु वाहन का मरम्मत नही किया गया। मजबूर होकर उन्होंने वाहन का मरम्मत रतन मोटर्स खलीलाबाद में कराया, जिसमें रुपए दो लाख पचास हजार दो सौ चालीस खर्च हुआ। बीमा कंपनी ने उक्त धनराशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया। थक-हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी व सर्विस सेंटर के खिलाफ फैसला सुनाया है।