संतकबीरनगर
चुनावी रंजिश को लेकर मारने पीटने के 04 अभियुक्तगणों को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
दिनांक 18.03.2021 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2008 धारा 323/324/307/504/506 भा0द0वि0 के मामलें में दोषसिद्ध 04 अभियुक्तगण नाम पता 1- रामवृक्ष यादव पुत्र अयोध्या 2- देवेन्द्र यादव पुत्र रामवृक्ष यादव 3- योगेन्द्र यादव पुत्र रामवृक्ष यादव 4- रामफेर यादव पुत्र बैजनाथ निवासीगण रामपुर छितौना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 324 भादवि के अपराध में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 /- रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक को एक – एक माह के अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतने तथा आरोप अन्तर्गत धारा 323 भा0द0वि0 में 01 वर्ष के कारावास 1000 रु0 के अर्थदण्ड व आरोप अन्तर्गत धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में प्रत्येक को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड और धारा 506 भा0द0वि0 के अपराध में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अभियुक्तगणों की सभी सजायें एक साथ चलेंगी ।
विदित हो कि दिनांक 23.06.2000 को वादी मुकदमा विश्वनाथ यादव पुत्र चौथी यादव निवासी रामपुर छितौना थाना धनघटा द्वारा दिए गये प्रार्थना पत्र के अनुसार चुनावी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा भरतनाथ, दुर्गाप्रसाद सिंह, सन्तोष कुमार सिंह को गाली गुप्ता व जानमाल की धमकी देते हुए लाठी – डन्डा से गम्भीर चोटें पहुँचाई गई थी । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25.06.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मुर्तजा हुसैन द्वारा सम्पादित की गयी थी ।