संत कबीर नगर 23 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के निर्देशानुसार जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गयी है। वर्तमान समय में जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी की गम्भीरता को देखते हुए कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम हेतु निर्देश दिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पाॅच या पाॅच से अधिक व्यक्यितों का समूह एकत्रित नही होगा तथा कोई भी व्यक्ति या समूह कोरोना वायरस से संबंध में किसी अफवाह को नही फैलायेगा तथा सोशल मीडिया से प्राप्त अपुष्ट खबरों को फारवर्ड आदि नही करेगा। किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग की वेवसाइट एवं टोल फ्री नम्बर-1800-180-5145 पर सम्पर्क करेगा। किसी भी सम्भावित प्रकरण की सूचना जनपद के चिकित्सालय के इमरजेन्सी/कन्ट्रोल रूम के नम्बर-9161366102 पर सूचित करेगा। जनपद के आवासीय विद्यालय/स्कूल/महाविद्यालय/मदरसा/मकतव्य अथवा शिक्षण संस्थान अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगें तथा उसमें किसी अन्य प्रयोजन से कार्य नही किया जाएगा। यह आदेश कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा। सभी व्यवसायिक संस्थानों को अपने पब्लिक एक्सेस वाले स्थलों को लगातार 01 प्रतिशत हाईपोक्लोराइड सलूशन से साफ करवाते रहने के निर्देश दिये गये है ताकि छूने से संक्रमण की सम्भावना न रहें।