संत कबीर नगर 23 मार्च।जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने जनपद में कोविड-19/कोरोना वायरस के जानलेवा प्रभाव के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति के को देखते हुए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु जनहित में निम्नलिखित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये है।
1. जनपद के समस्त राजस्व न्यायालय में सभी कार्य आगामी 02 अप्रैल 2020 तक स्थगति रहेगा। न्यायालय मे तैनात कार्मिक अपने स्थानीय निवास के पतें पर उपलब्ध रहेगें ताकि शासकीय कार्य हेतु आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अल्पकालिक सूचना पर बुलाया जा सकें।
2. दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक जनपद के समस्त शासकीय कार्यालयों ( जनपद/तहसील/ब्लाक स्तरीय) में आकस्मिक सेवाओं को छोड़ कर अन्य कार्य स्थगित रहेगें। अति आवश्यक सेवाओं/कार्यो हेतु चुनिन्दा स्टाफ/कार्मिक ही डयूटी पर आयेगें। शेष कार्मिक अपने स्थानीय पते पर उपलब्ध रहेंगें, जिन्हें अपरिहार्य स्थिति में आवश्यकतानुसार कार्य पर बुलाया जायेगा।
3. जनपद में सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन (यथा-धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियां/कार्यक्रम) 02 अप्रैल 2020 तक स्थगित किये जाये।
4. दिनांक 31 मार्च 2020 तक सरकारी अस्पतालों में गैर जरूरी ओ0पी0डी0 व जांच स्थगित रहेगें तथा केवल आकस्मिक सेवाएं ही प्रदान की जायेगी।
5. सभी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों/ग्राम पंचायतों में नियमित साफ-सफाई एवं फांिगंग की व्यवस्था की जाय।
6. जनपद में सिनेमा हाल/माल्स आदि दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक बंद रखे जाये।
7. जनपद में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तथा किसी भी प्रकार की जमा खोरी एवं कालाबाजारी को रोकेने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा सघन जाचं/निरीक्षण एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
8. जन सामान्य को एक स्थान पर एकत्रित होने से रोकने हेतु पुलिस द्वारा सम्पूर्ण जनपद में पेट्रोलिंग की जाय तथा रेलवे स्टेशनों,बस अड्डों आदि की सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए।
9. दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक जन सामान्य को अपने निवास पर ही बने रहने हेतु प्रेरित किया जाय तथा अनावश्यक रूप से कार्यालय आने से हतोत्साहित किया जाए।
10. राज्य सरकार, जिला प्रशासन, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य प्रशासनिक निकायों/प्राधिकरणों/एजेन्सियों की ओर से की जाने वाली वसूली की समस्त कार्यवाहियां दिनांक 06 अप्रैल 2020 तक स्थगित रहेगी।
11. दिनांक 06 अप्रैल 2020 तक निलामी की सभी कार्यवाहिया जो पूर्व से लम्बित है, अथवा आरम्भ की गयी है, वह भी स्थगित रहेगी।
12. किसी भी जनपद/तहसील/ब्लाक स्तरीय अधिकारी द्वारा दिनांक 06 अप्रैल 2020 तक किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए कोई निर्देश जारी नही किये जायेगे।
13. दिनांक 06 अप्रैल 2020 तक जिला प्रशासन/स्थानीय निकायों के अधीन किसी भी प्रकार की विध्वंश की कार्यवाही नही की जाएगी।
14. उक्त दिनांक तक किसी के खिलाफ कोई निष्कासन या बेदखली की कार्यवाही नही की जायेगी।