संत कबीर नगर 23 मार्च।जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने जनपद में कोविड-19/कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जनपद के समस्त बार, कैफे, हेयर सैलून एव व्यूटी पार्लर के स्वामियों, संचालकों एवं प्रबंधों को आगामी 02 अप्रैल 2020 तक अथवा अलगे आदेश द्वारा घोषित तिथि तक के लिए पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है। इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में तैनात समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किये जाने का निर्देश देतेे हुए कहा है कि खण्ड विकास अधिकारीगण सम्बंधित उपजिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय बनाये रखते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगेे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।