
संतकबीरनगर
जितेन्द्र चौधरी

अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने शासन के निर्देशों के अनुपालन में बताया है कि जनपद के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं जैसे-फल, सब्जी, ठेले, खोमचे, खाद्यान्न, आढ़ती, समस्त प्रकार के किराना व्यवसायी, चाय, मिठाई विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट, कोटेदार आदि सभी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ताओं को पंजीकरण/लाइसेंस से अच्छादित किया जाना है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण/लाइसेंस कराने हेतु जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रू0 से कम है उनका पंजीकरण किया जाना है, जिसका वार्षिक शुल्क 100 रू0 है। खाद्य कारोबारकर्ता पंजीकरण 05 वर्ष तक का करा सकता है, जिसका शुल्क 500रू0 है। उन्होंने बताया कि जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रू0 से अधिक है, उनका लाइसेंस बनाया जाना है, जिसका वार्षिक शुल्क 2000 रू0 है। इसमें भी खाद्य कारोबारकर्ता 05 साल तक के लिए लाइसेंस ले सकता है, जिसका शुल्क रू0 10000 है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 02 लाख रू0 तक के जुर्मानें का प्राविधान है तथा लाइसेंस न होने पर 06 माह की सजा और 05 लाख रू0 तक के जुर्माने का प्राविधान है। लाइसेंस/पंजीकरण के आवेदन हेतु खाद्य कारोबारकर्ता निकट के किसी भी सहज जन सेवा केन्द्र पर जा कर आवेदन कर सकते है साथ ही एफ0एस0एस0ए0आई0 के साइट foodlicensing.fssai.gov.in पर जा कर स्वंय आवेदन कर सकते है।
संतकबीरनगर
जितेन्द्र चौधरी