- क्षतिपूर्ति के रुप में अतिरिक्त अदा करना होगा रुपए दो लाख
- जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने एक उपभोक्ता द्वारा क्रय किए फॉर्च्यूनर वाहन का ऋण सुरक्षा बीमा के दौरान हुए मृत्यु पर बीमा रकम रुपए 27 लाख 50 हजार मृत्यु दिनांक चार जनवरी 2024 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए दो लाख अतिरिक्त व वाद व्यय के रुप में रुपए 10 हजार अदा कना होगा। मामला एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है।
नगरपालिका खलीलाबाद के पूर्व अध्यक्ष नूरुल इस्लाम के पुत्र अलीम खान व अजीम खान तथा उनकी दोनों विवाहित पुत्रियों ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उनकी मां शाहिना फिरदौस ने 27 जनवरी 2023 को लखनऊ से एक फॉर्च्यूनर कर क्रय किया था, जिसकी एक्स शोरुम कीमत रुपए 35 लाख नौ हजार थी। उन्होंने वाहन को फाइनेंस कराते समय रुपए 27 लाख 50 हजार का ऋण सुरक्षा बीमा लिया था। रुपए 68 हजार 113 के प्रीमियम का नियमित भुगतान किया जाता रहा। दिनांक चार जनवरी 2024 को उनके मां की मृत्यु हो गई। बीमा कंपनी कोई न कोई बीमारी होने का बहाना बनाकर बीमा रकम का भुगतान नही किया। थक हार कर अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के बहस को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ़ फैसला सुनाते हुए ऋण सुरक्षा बीमा रकम रुपए 27 लाख 50 हजार मृत्यु होने की तिथि चार जनवरी 2024 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए दो लाख अतिरिक्त व वाद व्यय के रुप में रुपए 10 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।