- क्षतिपूर्ति के रुप में अतिरिक्त देना होगा रुपए 30 हजार
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने सैमसंग कंपनी के वाटर रेसिस्टेंट मोबाइल फोन के हल्की बूंदे पड़ने से खराब हो जाने पर उसकी संपूर्ण कीमत 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश निर्माता कंपनी व विक्रेता को दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।
कोतवाली खलीलाबाद के उस्का कला निवासी शक्ति विकास पांडेय ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक 28 दिसंबर 2022 को सैमसंग कंपनी का वाटर रेसिस्टेंट मोबाइल फोल्ड फोर रुपए एक लाख 57 हजार 998 में खलीलाबाद स्थित अग्रवाल टेलीकॉम से क्रय किया। कंपनी के अधिकृत कर्मियों द्वारा यह बताया गया था कि यह एक वाटर प्रूफ मोबाइल है जो पानी पड़ने पर खराब नही होगा। कंपनी इस बात की गारंटी लेती है। दिनांक 26 सितंबर 2024 को वह गोला बाजार खलीलाबाद आए हुए थे। हल्की बारिश की बूंदे पड़ने पर मोबाइल काम करना बंद कर दिया। सर्विस सेंटर भेजने पर उसका मरम्मत नही हो सका। बार-बार शिकायत करने पर कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वाद दाखिल किया।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के बहस को सुनने के उपरांत फैसला सुनाते हुए मोबाइल की संपूर्ण कीमत खराब होने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त चुकाना होगा।