
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बीमा अवधि में चोरी हुए मोटर सायकिल की कीमत अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है।
दुधारा थानाक्षेत्र के मठियापार गांव निवासी वीरेंद्र कुमार ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक 10 मार्च 2014 को एक हीरो मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स खलीलाबाद से रुपए 43 हजार 560 में क्रय किया था। वाहन का बीमा समय-समय पर कराते रहे। दिनांक 16 मार्च 2017 को दोपहर लगभग दो बजे मोटरसाइकिल को लेकर विकास भवन खलीलाबाद गए। ऊपर स्थित कार्यालय से वापस आने पर उन्होंने मोटर सायकिल गायब पाया। काफी तलाश करने के उपरांत मिलने पर उन्होंने कोतवाली खलीलाबाद में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। उस समय मोटर सायकिल की बीमा घोषित वैल्यू रुपए 27 हजार छह सौ थी। पुलिस के द्वारा काफी तलाश के बाद भी न मिलने पर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित हुआ। दावे की मांग करने पर यूनाइटेड बीमा कंपनी ने भुगतान नही किया। थक-हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी को वाहन की उस समय घोषित कीमत रुपए 27 हजार 600 चोरी होने के तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10% ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त चुकाना होगा।