शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में रवि व शमशाद की जमानत अर्जी खारिज
गोरखपुर। फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश इ सी एक्ट कुमार प्रशांत ने गोरखपुर थाना क्षेत्र के तेलिया कुमार लक्ष्मीपुर शास्त्री नगर निवासी आरोपी रवि प्रकाश पांडे व राजघाट थाना क्षेत्र के खटोला रहमत नगर निवासी आरोपी शमशाद आलम की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया ।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह का कथन था कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से गत 14 अगस्त 2019 द्वारा पटल सहायकों को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नामित किया गया ।जिसमें वादी का कहना था कि कई लोग कार्यालय में आकर नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी करने के संबंध में जानकारी लेने आ रहे थे तो उन्हें बताया गया कि विगत वर्षो में केवल वरासत और अपराध पीड़ित के अलावा किसी का भी नवीन शस्त्र लाइसेंस नहीं बन रहा है ।
इस पर उन लोगों ने तीन लाइसेंस जारी होने की बात बताइए और उसकी फोटो कॉपी भी उपलब्ध कराया। जिसकी कार्यालय में जांच कराई गई तो पता चला कि यह लाइसेंस डीएम द्वारा जारी नहीं किया गया बल्कि फर्जी व कूट रचित है ।पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब विवेचना शुरू किया तो अभियुक्त का रवि प्रकाश पांडे वह शमशाद आलम का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्त रवि प्रकाश की रवि गन हाउस नाम से टाउन हॉल में दुकान है और अभियुक्त आयुध डिपो से मिलकर कई लोगों का फर्जी व कूट रचित शस्त्र लाइसेंस बनवाया है ।
इस दौरान विवेचना पता चला कि अभियुक्त शमशाद का लाइसेंस भी रवि गन हाउस द्वारा ही बना है और शस्त्र भी वहीं से लिया गया है।