
संत कबीर नगर 22 नवम्बर 2022 जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर साधारण मिट्टी/उपखनिज, साधरण बालू/उपखनिज का भण्डारण आदि के खनन/परिवहन/भण्डारण हेतु पंजीकरण/आनलाईन की पारदर्शी व्यवस्था दी गयी है, विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर खनन सम्बन्धित आवेदनों को आनलाईन आवेदन करने का प्राविधान है। जिसमें बाढ़ के कारण जमा साधारण बालू के हटाये जाने के सम्बन्ध में (भूमिधरी/कृषि कार्य भूमि), नदी तल में निजीभूमि पर उपलब्ध साधारण बालू, खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति, फुटकर उपखनिज विक्रेता पंजीकरण, साधारण मिट्टी खनन अनुज्ञप्ति, साधारण मिट्टी किसान के निजी प्रयोग आदि सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि अधिकांश लोगों द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से उपखनिजो का खनन/परिवहन/भण्डारण किया जाता है जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 एवं उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 में दिये गये प्राविधानों का उल्लघंन है। अतः उपरोक्त सेवाओं के लिये इच्छुक आवेदको से अपेक्षा किया जाता है कि खनन की विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर नियमानुसार आवेदन करे, जिससे प्रर्थना पत्र नियमानुसार निस्तारण अनुमति प्रदान किया जा सके। प्रार्थना पत्र पर अनुमति प्राप्त होने/निस्तारण होने के पश्चात ही भण्डारण/खनन सम्बन्धित कोई कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 एवं उ०प्र० खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
रिपोर्ट : के के मिश्रा