हेराफेरी व स्टाम्प चोरी मे जालसाजो की हुई गिरफ्तारी
के के मिश्रा / हरीश सिंह
सन्त कबीर नगर – अभिलेखीय हेराफेरी व स्टाम्प चोरी करने मे पारंगत गरीब व अनपढ़ लोगो को अपने झांसे मे लेकर कम पैसो मे ज्यादा जमीन खरीदने का धंधा करने वाला राजू उर्फ राजीव मिश्रा व उसके जालसाजी मे शामिल होने वाला साथी गवाह राहुल कुमार अन्ततः पुलिस के हत्थे लग गया , जिसे जेल भी भेज दिया गया ।
बताते चले कि काफी दिनो से चल रहे जमीनी प्रकरण खलीलाबाद कोतवाली के अन्तर्गत नेदुला ग्राम निवासी राम प्यारे पुत्र रामपत की जमीन का गांव के ही प्रदीप शर्मा उर्फ नन्हु पुत्र सत्यनारायण शर्मा की मिली भगत से क्रेता गण अनिल मिश्रा , राजू उर्फ राजीव मिश्रा द्वारा राम प्यारे की सम्पूर्ण हक बिना किसी प्रतिफल के स्टाम्प पेपर पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री बैनामा करवा लिया गया था जिसे लेकर नेदुला के ग्रामीण व सदर विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे के नेतृत्व मे जिला प्रशासन पर दबाव बनाया गया । जिसे स्थानीय जिला प्रशासन गंभीरता से ले लिया और पुलिस प्रशासन सशक्त हो गया परिणाम स्वरूप उक्त जालसाज व साथी गवाह को बिधियानी तिराहा के पास से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त राजू उर्फ राजीव मिश्रा पुत्र शिव रतन मिश्रा निवासी पानाराम थाना महुली व स्टाम्प पेपर पर गवाह राहुल कुमार पुत्र राम सूरत निवासी भीटी हरदो थाना महुली जिसमे राजू उर्फ राजीव मिश्रा का पुराना अपराधिक रिकार्ड थाना महुली मे अंकित है । जिसके अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 164/06 , मुकदमा अपराध संख्या 1680/17 , मुकदमा संख्या 140/18 व मुकदमा संख्या 263/18 के तहत विभिन्न धाराओ मे मुकदमा पंजीकृत है जो न्यायलय मे विचाराधीन है ।
बताते चले कि उक्त जालसाज राजीव मिश्रा के द्वारा फरेंदा जनपद महराज गंज मे फर्जी जमीन की रजिस्ट्री करवा लेने का मामला भी संज्ञान मे आया है । जालसाजी व मनबढ़ई मे पारंगत राजू उर्फ राजीव मिश्रा व राहुल कुमार को कोतवाली खलीलाबाद पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 647/19 धारा 419 , 420 , 467 , 468 , 471 , 120 बी 504 , 506 मे मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया । इस तरह से घटना का हुआ पटाक्षेप और जालसाज का पर्दाफाश करने के लिए विवेचना दयानाथ राम को सौप दी गयी है । अब समय ही बतायेगा कि राम प्यारे को दयानाथ राम से न्याय मिल पायेगी की नही ।