संतकबीरनगर
पत्नी की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये से किया गया दण्डित
आज दिनांक 10.02.2021 अपर सत्र न्यायाधीश/ पास्कों एक्ट-1, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा महुली थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1001 / 2013 धारा 302 / 201 भा0द0वि0 के मामलें में अभियुक्त नाम पता राजू गुप्ता पुत्र राममूरत निवासी झिंगुरापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 201 भा0द0वि0 के अपराध में 03 वर्ष के कारावास व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को प्रत्येक अपराध में 02-02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास दण्ड भुगतना होगा । अभियुक्त की सभी सजायें एक साथ चलेंगी ।
विदित वादिनी की लड़की सोनू उम्र 30 वर्ष की शादी वर्ष 2001 में अभियुक्त राजू गुप्ता के साथ हुई थी। राजू गुप्ता शराब पीने का आदी तथा कई महिलाओं से अवैध संबन्ध रखता था सोनू (मृतका) द्वारा विरोध करने पर दिनांक 27.10.2013 को अभियुक्त द्वारा मारकर उसकी हत्या कर दी गयी तथा शव को टैम्पों में लादकर गाहासाड़ थाना सहजनवा, जनपद गोरखपुर नदी में फेक दिया गया था । उक्त के क्रम में वादिनी मुकदमा श्रीमती भगवन्ता देवी पत्नी रामप्रीत निवासी सिसवां थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 06.11.2013 को थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया था ।