संतकबीरनगर
संतकबीरनगर पुलिस द्वारा अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश

दिनांक 16.10.2020 को थानाध्यक्ष महुली प्रदीप कुमार सिंह मय हमराह कर्मचारीगण उ0नि0 राम प्यारे शुक्ल, हे0का0 पप्पू सिंह, हे0का0 अनिल यादव, हे0का0 श्रवण कुमार यादव, हे0का0 कमलेश यादव, का0अभिषेक सिंह, कां0 अंजेश गुप्ता के शान्ति व्यवस्था ड्यूटी व रात्रि गश्त एवं संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग में सुबखरी में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि बहदग्राम जोगाराजा स्थित समय माता मन्दिर के दक्षिण तरफ पीपत पेड़ के नीचे नदी के किनारे कुछ लोग अवैध शस्त्र का निर्माण व विक्रय रात्रि के समय चोरी छुपे करते है आज भी निर्माण हो रहा है अगर जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है । इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 रामप्यारे शुक्ला को मय हमराही साथ लेकर सुबखरी ईट भट्ठे के पास पहुँचे सभी उद्देश्य से अवगत कराकर आपस में विचार विमर्श कर मुखबिर खास को साथ लेकर आगे बढ़े कि कुछ दूर आगे जाने पर खट खट की आवाज लोहा पीटने जैसी आ रही थी हम लोग हिकमत अमली से आगे बढ़कर उपस्थित फोर्स को तीन भागों में बांटकर घेरते हुए दबिश दिया गया तो मौके से दो व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर दक्षिण दिशा की तरफ भागना चाहे कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो क्रमशः अपना नाम गोपाल पाण्डेय पुत्र नकछेद पाण्डेय व दूसरे ने अपना नाम सर्वजीत शर्मा पुत्र दयाराम बताया दोनों से भागने कारण पूछा गया तो बताया कि साहब हम दोनों लोग बेरोजगार है आर्थिक तंगी के कारण गलत संगत में पड़ गये व अवैध शस्त्रों की निर्माण व चोरी छिपे बिक्री भी सीमावर्ती जनपद बस्ती, अम्बेडकरनगर आदि स्थानों में करने लगे एकान्त स्थान होने के कारण कोई इधर आता जाता नहीं है । हम लोग अक्सर रात्रि में ही शस्त्रों का निर्माण करते है तथा इन शस्त्रों को चार से पाच हजार रूपये में बेच देते है । आज भी हम लोग शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे कि आप लोग अचानक आकर पकड़ लिये । गोपाल पाण्डेय पुत्र नकछेद निवासी भिनखिनीचक व सर्वजीत शर्मा पुत्र दयाराम निवासी खरवनिया खुर्द थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार करते हुए मु0अ0सं0 316/20 धारा 3/5/25 /26 आर्म्स एक्ट व गोपाल पुत्र नकछेद के पास से बरामद अवैध कट्टे के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 317/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा सर्वजीत शर्मा पुत्र दयाराम के पास से बरामद अवैध कट्टे के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 318/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
कुल बरामदगी:-
- 04 अदद कट्टा 315 बोर
- 06 अदद नाल (बैरल 315 बोर)
- 02 अदद हेक्सा ब्लैड आरी
- 01 अदद हथौड़ी मय 01 अदद निहाय
- 02 अदद छीनी
- 01 अदद सड़सी
- 01 अदद कौआ पिलास
- 08 अदद स्प्रिंग बड़ा व 07 अदद स्प्रिंग छोटा
- 01 अदद प्लास
- 01 अदद रेती
- 06 अदद रिपीट बड़ा व 17 अदद रिपीट छोटा
- 01 अदद इमरजेंसी लाइट
- 01 अदद भट्ठी मय भाथी मय रिंग लोहे का पुराना
- 03 किग्रा कोयला
गिरफ्तार अभियुक्तः-
1- गोपाल पाण्डेय पुत्र नकछेद पाण्डेय साकिन भिनखिनीचक थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर ।
2- सर्वजीत शर्मा पुत्र दयाराम शर्मा निवासी खरवनिया खुर्द थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर ।
अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास-
अभियुक्त गोपाल पाण्डेय का अपराधिक इतिहास-
1- मु0अ0सं0 617/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर ।
2- मु0अ0सं0 69(A)/09 धारा 452/323/506 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर ।
3- मु0अ0सं0 425/14 धारा 504/323/506 भा0द0वि0 व 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर ।
4-मु0अ0सं0 426/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महुली । जनपद सन्तकबीरनगर
5- मु0अ0सं0 529/14 धारा ¾ गुण्डा एक्ट थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर ।
6- मु0अ0सं0 316/20 धारा 3/5/25 /26 आर्म्स एक्ट थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर ।
7- मु0अ0सं0 317/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर ।
अभियुक्त सर्वजीत शर्मा पुत्र दयाराम शर्मा का अपराधिक इतिहास-
1- मु0अ0सं0 316/20 धारा 3/5/25 /26 आर्म्स एक्ट थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर ।
2- मु0अ0सं0 317/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर ।
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
थानाध्यक्ष महुली प्रदीप कुमार सिंह मय हमराह कर्मचारीगण उ0नि0 राम प्यारे शुक्ल, हे0का0 पप्पू सिंह, हे0का0 अनिल यादव, हे0का0 श्रवण कुमार यादव, हे0का0 कमलेश यादव, का0अभिषेक सिंह, कां0 अंजेश गुप्ता ।