संतकबीरनगर
अवैध शराब कारोबार मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वैभव चतुर्वेदी गिरफ्तार
मु0अ0सं0 803/19 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120बी / 34 भा0द0वि0 व 60 / 63 / 69(C) आबकारी अधिनियम में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त वैभव चतुर्वेदी पुत्र विनय कुमार चतुर्वेदी निवासी प्रभा भवन मुखलिसपुर रोड थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।
विदित हो कि दिनांक 01.12.2019 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत इण्डस्ट्रियल एरिया मे प्लाट सं0 ई-22 तथा एक कण्टेनर व टैंकर में उ0प्र0 से बाहर बिक्री हेतु शराब अवैध रुप से भण्डारण व बिक्री के लिए बिहार ले जाते हुए 06 अभियुक्तों व 50 लाख रुपयों से अधिक मूल्य की अवैध शराब बरामद की गयी थी, जिसमें थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली अजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी जिसमें विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अन्य 02 अभियुक्तगण हरिशंकर सिंह व विकास श्योराण को गिरफ्तार किया गया था । दिनांक 10.01.2020 को प्रभा इण्डस्ट्रीज प्लाट सं0- ई-22 के डायरेक्टर वैभव चतुर्वेदी को पूछताछ के बाद धारा 69(C) आबकारी अधिनियम में बढोत्तरी करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह, हे0का0 राघवेन्द्र पाण्डेय, हे0का0 जमीर अहमद, चालक संजय ।
नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 425/19 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता इसरार पुत्र रऊफ निवासी महुली खुर्द थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।
विदित हो कि दिनॉक 30-12-2019 को अभियुक्त वादी की पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 31.12.2019 को थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमे थाना महुली पुलिस द्वारा आज दिनॉक 10-01-2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 03 अभियुक्त गिरफ्तार 2,005 रु0 व ताश के 52 पत्ते बरामद
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तगण 1-राजन पुत्र छेदीलाल 2- निरंजन पुत्र प्रहलाद 3- रोहित पुत्र त्रिलोकी निवासीगण रुईहट्टा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से ताश के 52 पत्ते व जामातलाशी 225 रु0 व मालफड़ 1780 रु0 के साथ बरामद कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 08 / 20 धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण– उ0नि0 प्रवीन कुमार, का0 रत्नेश सिंह, का0 हिमांशु मिश्रा ।
पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 1494 द्वारा दो पक्षों में हुए मारपीट/ विवाद को कराया गया शान्त– पीआरवी 1494 को थाना बखिरा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 6993 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट होने के सम्बन्ध में सूचना दी, इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 05 मिनट में मौके पर पहुचकर विवाद को शान्त कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना बखिरा भेजा गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से रोक दिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।
पीआरवी स्टाफ– मुख्य आरक्षी श्रीकान्त सिंह, आरक्षी मुकुन्द चौहान, आरक्षी चालक राजेश कुमार ।
शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार
• थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
• थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
• थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
• थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

• थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 वाहनो से 95300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल
दिनांक 10-01-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 69 वाहनो से 95300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।
एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही
दिनांक 10-01-2020 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 19 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 52 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ कर माफीनामा लेने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।