संतकबीरनगर
आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त नाम पता – 1 – रामसागर यादव पुत्र रामदौड़ यादव निवासी बड़की बेलहर थाना बेलहर कला 2 – रामजीत पुत्र रामअधारे निवासी डिघवा 3 – पूर्ममासी पुत्र पटई निवासी अब्बासगंज थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 05 – 05 व 05 लीटर (कुल 15 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 01/20, 02/20 व 03/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।
गिरफ्तार करने वाली टीम – उ0नि0 अरुण कुमार पाण्डेय मय हमराह ।
वारण्टी
थाना महुली पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता कपिलदेव पुत्र फूलनाथ निवासी चोरबखरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 1496 ने विवाद को कराया शान्त – पीआरवी 1496 को थाना मेहदावल क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 06926 से कालर ने दो पक्षों में विवाद एवं मारपीट होने के संबंध मे सूचना दी । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 06 मिनट मे मौके पर पहुचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट मे घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया तथा थाना मेहदावल को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुचकर विवाद को शान्त कराया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।
पीआरवी स्टाफ – मुख्य आरक्षी अखिलेश सिंह, हो0चा0 देवेन्द्रनाथ राय ।
शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार
• थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 62 वाहनो से 63800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल
दिनांक 02-01-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 62 वाहनो से 63800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।
एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही
दिनांक 02-01-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 24 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 82 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के 04 लड़कों से पूछताछ कर माफीनामा लेने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।