- क्षतिपूर्ति के रुप में अतिरिक्त देना होगा रुपए 40 हजार
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने दुर्घटना ग्रस्त चार पहिया वाहन किया सानेट का मरम्मत व्यय रुपए एक लाख 90 हजार 43 मय 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 40 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश बीमा कम्पनी को दिया है। मामला बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है।
बखिरा थानाक्षेत्र के शिवाजी नगर निवासी श्यामनारायण ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिसंबर 2022 में एक चार पहिया वाहन किया सानेट क्रय किया। रुपए 43 हजार 689 भुगतान कर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया। वह बीमा अवधि में दिनांक 14 दिसंबर 2022 को प्राथमिक विद्यालय पचपोखरी जा रहे थे। विद्यालय के निकट सामने से आ रहे बच्चों व जानवर को बचाने में गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। बीमा कंपनी के द्वारा दावे का भुगतान नही किया गया। मरम्मत में रुपए एक लाख 90 हजार 43 व्यय हुआ। काफी भाग दौड़ करने के बाद मरम्मत व्यय का भुगतान न मिलने पर उन्होंने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वाद दाखिल किया।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के दलीलों को सुनने के उपरांत मरम्मत व्यय की धनराशि बीमा कंपनी को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 40 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करना होगा।