- फ्लिपकार्ट से आनलाइन की थी खरीददारी
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने आनलाइन विक्रय किए गए खराब मोबाइल के एक मामले को गंभीरता से लिया है। फ्लिप कार्ट से आनलाइन क्रय किए गए खराब मोबाइल को वापस कर उसकी संपूर्ण कीमत रुपए 28 हजार 257 ब्याज समेत देने के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। मामला रेडमी मोबाइल कंपनी का है।
घनघटा तहसील के प्रसादपुर गांव निवासी दिव्यांश कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वाद दाखिल कर कहा है कि उन्होंने फ्लिप कार्ट द्वारा सोशल मीडिया पर एक प्रचार देखा, जिसमें रेडमी नोट 13 प्रो की कीमत रुपए 27 हजार 999 थी। विज्ञापन में एक्सचेंज ऑफर भी था, जिसके अनुसार पुरानी रेडमी मोबाइल रुपए चार हजार दो सौ में लिए जाने की बात की गई। उन्होंने दिनांक 30 सितंबर 2024 को पुरानी मोबाइल चार हजार दो सौ में वापस देकर पैकिंग चार्ज के साथ कुल रुपए 24 हजार 57 भुगतान कर दिया। एक हफ्ते के भीतर मोबाइल आ गया, परंतु मोबाइल का डिस्प्ले ब्लैंक व हार्ड डेंट था। इस बारे में शिकायत करने पर नजदीकी सर्विस सेंटर भेजा गया, जहां मरम्मत हेतु रुपए आठ हजार 257 की मांग की गई। इस बात की शिकायत कंपनी व विक्रेता से करने पर कोई सुनवाई नही हुई। थक-हार कर अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा बहस को सुनने के उपरांत फ्लिप कार्ट व रेडमी मोबाइल कंपनी व जोनिक वेंचर्स प्रा.लि. के खिलाफ फैसला सुनाते हुए मोबाइल की संपूर्ण कीमत रुपए 28 हजार 257 क्रय किए जाने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश का अनुपालन 60 दिन के भीतर करना होगा।