- जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई लाइफ बीमा कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला
संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने चिकित्सा खर्च का भुगतान करने से इंकार करने के मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया है। इलाज खर्च रुपए एक लाख आठ हजार 889 ब्याज समेत अदा करने के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त चुकाने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। मामला एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है।
घनघटा थानाक्षेत्र के अमौली गांव निवासिनी मंजू देवी ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक 16 फरवरी 2024 को अपना व अपने पुत्र अभिषेक कानू का रुपए पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा लिया था। अगस्त 2024 में उनके पुत्र को हेपेटाइटिस का संक्रमण हो गया, जिसका इलाज खलीलाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में हुआ। इलाज में कुल रुपए एक लाख आठ हजार 889 व्यय हुआ। बीमा कंपनी के द्वारा कैसलेस सुविधा दिए जाने के बारे में आश्वस्त किया गया था। बावजूद इसके दावे का भुगतान नही किया गया। बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नही हुई। थक हार कर अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए संपूर्ण इलाज खर्च में 10% ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।