- सोनभद्र से गिट्टी लादकर आ रही थी खलीलाबाद
- जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला
संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने एक 18 चक्का ट्रक का बनारस रिंग रोड पर दुर्घटना हो जाने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त वाहन का बीमा धन रुपए 22 लाख 43 हजार 966 के साथ क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दुर्घटना की तिथि से उक्त वाहन के सड़क पर न चलने के कारण टैक्स की वसूली न किए जाने का आदेश पारित किया है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के दरुआ जफ्ती गांव निवासी रामचरन यादव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से परिवाद दाखिल कर कहा कि दिनांक 2 जून 2023 को उनके 18 चक्का ट्रक का चालक भरत कुमार यादव डाला, सोनभद्र से गिट्टी लदवाकर खलीलाबाद आ रहा था। जब वह रिंग रोड बनारस पहुंचा, उसी समय एक अन्य वाहन से टकरा जाने से उनका ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर सर्वेयर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा वाहन को मरम्मत हेतु सर्विस सेंटर पर भिजवाने की बात कहे। वाहन के मरम्मत में रुपए 22 लाख 67 हजार 254 का स्टीमेट बना। चोलामंडलम बीमा कंपनी ने वाहन के बीमा अवधि में रहने के बावजूद दावे को स्वीकार नही किया। वाहन का रोड टैक्स आदि बढ़ता गया। वाहन स्वामी को मजबूर होकर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के बहस को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। संपूर्ण बीमा धन रुपए 22 लाख 43 हजार 966 के साथ क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। इसके साथ ही दुर्घटना की तिथि से उक्त वाहन के सड़क पर न चलने के कारण टैक्स की वसूली न किए जाने का आदेश पारित किया है।