- न देने की स्थिति में संपूर्ण कीमत 8.45 लाख का ब्याज समेत करना होगा भुगतान
- जिला उपभोक्ता आयोग ने डीलर व निर्माता कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बोलेरो मैक्सी ट्रक के डीलर व निर्माता कंपनी के द्वारा विक्रय किए गए खराब वाहन को वापस लेने तथा वापस न लेने की स्थिति में उसकी संपूर्ण कीमत रुपए आठ लाख 45 हजार 196 क्रय करने की तिथि 26 मई 2022 से 10% ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।
हैंसर बाजार के सोनाड़ी गांव निवासी आस्था इंटरप्राइजेज के मालिक धर्मेंद्र कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने होरा मोटर्स खलीलाबाद से दिनांक 26 मई 2022 को महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का एक सीएनजी बोलेरो मैक्सी ट्रक इंडसइंड बैंक खलीलाबाद से फाइनेंस कराकर रुपए आठ लाख 45 हजार 196 में क्रय किया। उक्त वाहन को जब वह घर ले गए तो अगले दिन वह स्टार्ट ही नही हो रही थी। धक्का देकर किसी तरह उसे आगे बढ़ाया। कंपनी से इंजीनियर आए परंतु उन्हें भी कुछ समझ में नही आया। वह उसे बस्ती स्थित सर्विस सेंटर पर भिजवाए। एक सप्ताह बाद वाहन मरम्मत होकर आने के बाद भी समस्या बरकरार रही। सड़क पर चलता हुआ वाहन अचानक बंद हो जाता था। माइलेज भी काफी कम था। सड़क पर चलते हुए वाहन के अचानक बंद हो जाने से कई बार दुर्घटना होने से किसी तरह बचे। कई बार टोचन करके सर्विस सेंटर भेजा गया। कई बार शिकायत करने तथा दूसरी वाहन मांगने के बाद भी कोई सार्थक कार्यवाही नही किया गया। थक-हार कर न्यायालय के शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत बोलेरो मैक्सी ट्रक के डीलर व निर्माता कंपनी के द्वारा विक्रय किए गए खराब वाहन को वापस लेने तथा वापस न लेने की स्थिति में उसकी संपूर्ण कीमत रुपए आठ लाख 45 हजार 196 क्रय करने की तिथि 26 मई 2022 से 10% ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।