- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने मोटरसाइकिल खरीदने के बाद उसके कागजात न देने के मामले में एजेंसी के खिलाफ फैसला सुनाया है। उन्होंने वाहन के कागजात देने अथवा उसकी संपूर्ण कीमत एक लाख दो हजार 366 रुपए 10% ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। मामला घनघटा थानाक्षेत्र का है।
घनघटा थानाक्षेत्र के बकैनिया पकड़ी गांव निवासी शिवम श्रीवास्तव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक 7 दिसंबर 2022 को बसवारी गांव घनघटा रोड बड़गो में स्थित सूर्या ऑटोमोबाइल्स एजेंसी से रुपए एक लाख दो हजार 366 में हीरो कंपनी का स्पलेंडर प्लस मोटरसाइकिल खरीदा। एजेंसी के प्रोपराइटर राजकुमार राय से कई बार वाहन से संबंधित कागजात मांगने पर नही दिया गया। कागजात न होने के वजह से मोटरसाइकिल घर पर ही अनुपयोग होकर खड़ी रहती है। कहीं सुनवाई न होने पर थक-हार कर न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत परिवाद को स्वीकार करने हुए वाहन एजेंसी के खिलाफ फैसला सुनाया। वाहन से संबंधित कागजात देने अथवा न देने के स्थिति में मोटरसाइकिल की संपूर्ण कीमत क्रय करने की तिथि से 10% ब्याज के साथ वापस करने का आदेश पारित किया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए साठ हजार 60 दिनों के भीतर अदा करना होगा।