- क्षतिपूर्ति के रुप में अदा करना होगा रुपए 30 हजार
- अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव तथा महिला सदस्य संतोष ने फ्लिप कार्ट के माध्यम से आनलाइन विक्रय किए गए खराब एप्पल कंपनी का आईफोन को वापस लेकर दूसरा मोबाइल देने का आदेश निर्माता कंपनी व फ्लिपकार्ट को दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना पड़ेगा। निर्धारित तिथि के भीतर न देने पर मोबाइल की संपूर्ण कीमत रुपए एक लाख 39 हजार 969 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करना होगा।
कोतवाली खलीलाबाद के चकपिहानी गांव निवासी विजय कुमार यादव ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे विज्ञापन से प्रभावित होकर क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर एप्पल आईफोन फ्लिपकार्ट के जरिए आनलाइन खरीदा था। दिनांक 30 अगस्त 2022 को उसकी सुपुर्दगी की गई। उन्होंने खोल कर देखा तो पाया जिस आईएमईआई सीरियल नंबर की खरीदारी उनके द्वारा की गई है वह मोबाइल उनके पास नही भेजा गया। सुपुर्द किया गया मोबाइल बिल्कुल बेकार है, उन्होंने टोल फ्री नंबर पर शिकायत किया। फ्लिपकार्ट ने दूसरा मोबाइल भेजने की बात कही। दूसरा बिल जनरेट कर उनके पास भेज दिया गया लेकिन मोबाइल वापस लेकर दूसरा नही दिया गया। उन्होंने पुनः टोल फ्री नंबर शिकायत किया परंतु कोई सुनवाई नही हुई। थक-हार कर न्यायालय में मुकदमा दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत 60 दिनों के भीतर नया एप्पल मोबाइल सुपुर्द करने का आदेश दिया है। नया मोबाइल न देने की स्थिति में मोबाइल की संपूर्ण कीमत रुपए एक लाख 39 हजार 969 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करना होगा। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।