
गोण्डा – ( उत्तर प्रदेश )
ऑपरेशन शिकंजा के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई गैंगेस्टर के 05 अभियुक्तों को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 15,000-15,000 /- के अर्थदण्ड की सजा
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप गैंगेस्टर 01. राम समूह सिंह 02. मुनीजर सिंह 03.भानुप्रताप सिंह 04. राम बहादुर 05.ननके उर्फ कटहल को 07 वर्ष के सश्रम करावास व रु0 15-15 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
अभियुक्तगण 01. राम समूह सिंह 02. मुनीजर सिंह 03.भानुप्रताप सिंह 04. राम बहादुर 05.ननके उर्फ कटहल को थाना कौड़िया पुलिस ने चोरी व गैंगेस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कौड़िया के पैरोकार हे0का0 राजेन्द्र सिंह द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-5 विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट जनपद गोण्डा ने 07 वर्ष के सश्रम करावास व रु0 15-15 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियुक्तगण का नाम पता-
- राम समूह सिंह पुत्र रामसमुझ सिंह निवासी ग्राम छतौनी थाना कौड़िया जनपद गोंडा।
- मुनीजर सिंह पुत्र रामसमुझ सिंह निवासी ग्राम छतौना थाना कौड़िया जनपद गोंडा।
03.भानुप्रताप सिंह पुत्र मुनीजर सिंह निवासी ग्राम छतौनी थाना कौड़िया जनपद गोंडा। - राम बहादुर पुत्र सत्यराम निवासी ग्राम छतौनी थाना कौड़िया जनपद गोंडा।
05.ननके उर्फ कटहल पुत्र झगरु निवासी ग्राम छतौनी थाना कौड़िया जनपद गोंडा।
पंजीकृत अभियोग-
01.मु0अ0सं0- 354/2008, धारा 457, 380, 411 भादवि व 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कौड़ियां जनपद गोण्डा।