संतकबीरनगर
हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 30.09.2021 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1189/16 धारा 498(ए) / 304(बी) भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता हरिश्चन्द्र पुत्र बैजनाथ निवासी मथुरापुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई । धारा 498(ए) / 304(बी) भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट में संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया । अभियोग में अन्य सहअभियुक्त बैजनाथ शर्मा पुत्र कोदई निवासी मथुरापुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को धारा 498(ए) / 304(बी) भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया ।
विदित हो कि दिनांक 06.12.2016 को अभियुक्त द्वारा वादी गिरिजा शंकर पुत्र स्व0 शिवदास निवासी झिनखाल मेहदीप थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर की पुत्री श्रीमती सुनीता को दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी धनघटा सुरेन्द्र सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी ।