संतकबीरनगर
एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष 09 माह के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

दिनांक 03.04.2021 को विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट), जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1012 / 2017 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता दीपक विश्वकर्मा पुत्र अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा निवासी कैलाशनगर, दक्षिण रेलवे क्रासिंग थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में 03 वर्ष 09 माह के कारावास व 5,000 /- रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 25 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।
विदित हो कि दिनांक 08.06.2017 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद राकेश सिंह यादव द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 05 पुड़िया स्मैक (15 ग्राम) बरामद किया गया था । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 08.06.2017 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मोतीलाल द्वारा सम्पादित की गयी थी ।