संतकबीरनगर
छेड़खानी करने व मारपीट करने के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 02.03.2021 को श्रीमान ए0एस0जे0/पाक्सो एक्ट-1, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना को0 खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/17 धारा 354ए/323 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता संतोष पुत्र हीरालाल निवासी बुद्धाकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 354ए भादवि के अपराध में 03 वर्ष के कारावास व 1,000 /- रुपये के अर्थदण्ड तथा आरोप अन्तर्गत धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में 01 वर्ष के कारावास व 1,000 /- रु0 के अर्थदण्ड तथा आरोप अन्तर्गत धारा 7/8 पाक्सो एक्ट 2012 के अपराध में 03 वर्ष के कारावास व 1,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
विदित हो कि दिनांक 22.01.217 को वादी मुकदमा जितेन्द्र पुत्र कुन्नर निवासी बुद्धाकला थाना कोतवाली खलीलाबाद की नाबालिग बहन के साथ शौच के लिए जाते समय छेड़खानी व मारपीट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.01.2017 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्रीमती भाग्यवती पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी थी ।