संतकबीरनगर
आपसी पारिवारिक विवाद में नाबालिग की कुल्हाड़ी से काटकर मृत्यु कारित करने के मामले में 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास
आज दिनांक 23.10.2020 को पुलिस अधीक्षक जनपद सन्तकबीरनगर ब्रजेश सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार पैरवी के फलस्वरुप जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1283/16 धारा 302/34/307/504/506 भा0द0वि0 के मामलें में अभियुक्तगण नाम पता 1- ओमकार सिंह पुत्र स्व0हरिदास 2- रामसिंह पुत्र स्व0 हरिदास 3- शान्ती देवी पत्नी स्व0 हरिदास निवासीगण गड़थैलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद को अन्तर्गत धारा 302/24 भादवि के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 307/34 भा0द0वि0 में अभियुक्तगण को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गय़ा व अर्थदण्ड न जमा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 504 भा0द0वि0 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 01-01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास साथ ही धारा 506 भा0द0वि0 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 01-01 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न जमा करने पर 02 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी ।
विदित हो कि दिनांक 18.07.16 को आपासी पारिवारिक विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर गाली- गलौज व जान माल की धमकी देते हुए वादिनी श्रीमती प्रमिला के पति राजकुमार व पुत्र अंकित को जान से मारने की नियत से हमलाकर घायल कर दिया गया था तथा वादिनी के पुत्र आर्यन उम्र 07 वर्ष को कुल्हाड़ी से काटकर मृत्यु कारित कर दी गयी थी ।