कृषि कार्य हेतु उपकरणों को जनपद में आवागमन की मिली अनुमति
गोरखपुर । शासन द्वारा लाकडाउन की स्थिति में आवश्यक खाद्य सामाग्री के उत्पादन, रबी फसलो की कटाई मड़ाई भण्डारण आदि एवं जायद बुवाई के सम्बंध में निर्देशित किया गया है कि वर्तमान रबी फसलो की कटाई मड़ाई हेतु आवश्यक कम्बाइन, हार्वेस्टर, रीपर स्ट्रारीपर, थे्रसर, टैक्टर टाली एवं अन्य संगत कृषि उपकरणो को जनपद के अन्दर आवागमन की अनुमति रहेगी। इन यंत्रो की संचालन हेतु आवश्यक वाहन चालक तकनीशियन व श्रमिको को यथा आवश्यकता अन्य जनपदो से लाने हेतु आनलाइन लिंक gorakhpur.nic.in/epass के माध्यम से आवश्यक पास निर्गत किया जा रहा है
उप कृषि निदेशक ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि कृषक गण अपने फसले की कटाई एवं भण्डारण का कार्य उपरोक्तानुसार न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर पूरा करें। कार्य के दौरान कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु अपेक्षित सावधानी यथा मजूदरो के बीच पर्याप्त दूरी, मास्क, नियमित रूप से साबुन से हाथ की धुलाई आदि अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे, सर्दी, जुखाम, बुखार या खांसी से पीड़ित व्यक्तियो/मजदूरो का फसल कटाई/मड़ाई के कार्य में न लगाया जाये।