संतकबीरनगर
आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 42 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार
थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 42 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त नाम पता गेनू पुत्र स्व0 शिव प्रसाद निवासी तुलसीपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 35/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री नत्थू प्रसाद मय हमराह ।
वारण्टी
थाना धनघटा पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता शम्भू पुत्र ईश्वरचन्द निवासी बण्डा बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता – 1 – दुलारे केवट पुत्र खेदू निवासी बेलवनवा 2 – सहतू पुत्र बसन्त निवासी जब्बार थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।
पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 1494 ने घायल को पहुचाया अस्पताल –
पीआरवी 1494 को थाना बेलहर कला क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 8283 से कालर ने दुर्घटना होने के सम्बन्ध में सूचना दी, इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 03 मिनट में मौके पर पहुचकर दुर्घटना मे घायल हुए व्यक्ति को पीआरवी से अस्पताल पहुचाया गया तथा थाना बेलहर कला को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर घायल की जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।
पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी फजलेहक उस्मानी, आरक्षी अजय राना, आरक्षी चालक राजेश कुमार ।
शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार
• थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 50 वाहनो से 73000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल
दिनांक 10-02-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 50 वाहनो से 73000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।
एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही
दिनांक 10-02-2020 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 19 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 56 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ कर कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।