- जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला
संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बीमा कंपनी के द्वारा बीमा अवधि में हुए दवा-इलाज के दावे का भुगतान न करने के एक मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया है। इलाज में खर्च रुपए दो लाख 87 हजार 384 मय ब्याज के साथ रुपए 60 हजार अतिरिक्त चुकाने का आदेश दिया है। मामला जनपद के बनकटिया गांव का है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के बनकटिया गांव निवासिनी संगीता सिंह ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उनके पति ने सन 2000 में द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.से स्वयं का तथा अपनी पत्नी व पुत्र का रुपए तीन लाख का स्वास्थ्य बीमा लिया था, जिसके प्रीमियम का भुगतान वह नियमित करते रहे। दिनांक 23 नवंबर 2020 को उनके पति के पेट में तेज दर्द शुरु हो गया। उन्हे स्थानीय स्तर पर दवा कराने के कराने के उपरांत लखनऊ ले जाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें लिवर सिरोसिस नामक बीमारी हो गई है। दिनांक 13 मार्च 2022 को दौरान दवा इलाज महज 39 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। दवा इलाज में कुल रुपए पांच लाख 23 हजार 27 खर्च हुए। बीमा कंपनी द्वारा महज रुपए दो लाख 36 हजार 658 का भुगतान किया गया। शिकायत करने पर दवा इलाज के कागजात उपलब्ध कराए जाने की बात कही जाती रही। जबकि उनके द्वारा समस्त कागजात पूर्व में ही उपलब्ध करा दिए गए थे, जिसका रिसीविंग भी उनके पास मौजूद है। उनके द्वारा पुनः कागजात उपलब्ध कराया गया, फिर भी भुगतान नही किया गया। थक हारकर अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के दलीलों को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए शेष रकम रुपए दो लाख 87 हजार 384 मय 10 प्रतिशत ब्याज के साथ रुपए 60 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर चुकाने का आदेश दिया है।