- क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रुप में 90 हजार अतिरिक्त चुकाने का आदेश
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपए पांच लाख 15 हजार 268 दस प्रतिशत ब्याज के साथ रुपए 90 हजार अतिरिक्त चुकाने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र का है।
खलीलाबाद गैस गोदाम के निकट निवासी रामचंद्र राय ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि वह सरकारी सेवा में कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के उपरांत भारतीय स्टेट बैंक, विकास भवन के शाखा प्रबंधक व बीमा कंपनी द्वारा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की उन्हें एक ऐसी पालिसी दी गई जो 60 वर्ष के आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए नही था। उन्हें यह भी बताया गया कि 10 वर्ष में सिर्फ पांच लाख जमा करना होगा, जिसमें पांच लाख का बीमा रहेगा तथा 10 वर्ष बाद रुपए 10 लाख भी दिया जायेगा। उक्त पालिसी में उन्होंने 10 वर्ष तक रुपए 50 हजार प्रतिवर्ष जमा किया। भुगतान के समय सिर्फ चार लाख 84 हजार 732 ही दिया गया। मांग करने पर शेष धनराशि रुपए पांच लाख 15 हजार 268 नही दिया गया। मजबूर होकर उन्होंने न्यायालय की शरण लिया।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के बहस को सुनने के उपरांत एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बीमा कंपनी को शेष रकम रुपए पांच लाख 15 हजार 268 दस प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रुप में रुपए 90 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।